बेटियों की शादी की कानूनी उम्र अब 21 साल, मोदी कैबिनेट ने लगाई मुहर

नयी दिल्ली : भारत में बेटियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने अपना कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने का उल्लेख किया था। अब सरकार ने अपनी बात पर अमल कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रिपोर्टों में बताया गया है कि बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा।

मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी।

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