नंदीग्राम में शुभेंदु की जनसभा को हाई कोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

कोलकाता : नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी को पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में जनसभा की सशर्त अनुमति कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी है। 14 मार्च, 2007 को नंदीग्राम में हुई पुलिस फायरिंग में मारे गये ग्रामीणों की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी यहां सभा करने वाली है लेकिन शुभेंदु अधिकारी की जनसभा को पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। इसे लेकर भाजपा की ओर से सोमवार को ही न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के एकल पीठ में याचिका लगाई गई थी।

याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायधीश ने स्पष्ट कर दिया कि शुभेंदु की जनसभा वहां होगी हालांकि उन्हें दो घंटे के भीतर सभा खत्म करनी होगी। सभा के लिये उन्हें सुबह 8 बजे से 10 बजे तक का वक्त दिया गया है। सुबह 11:00 बजे से तृणमूल कांग्रेस की जनसभा नंदीग्राम में होनी है। कोर्ट की तरफ से यह हिदायत भी दी गई है कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी की ओर से सुभाष दास अधिकारी ने याचिका लगाई थी। अधिवक्ता मयूख मुखर्जी ने इस पर शुभेंदु का पक्ष रखा था।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल जब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जनसभा करने के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते रोक दिया था। इसे लेकर खूब हंगामा हुआ था और राज्य के पुलिस महानिदेशक से तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जवाब तलब किया था।

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