नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका, चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाने का आदेश

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में केवल कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम चुनाव कराने संबंधी राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस याचिका में चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाने के आदेश दिए हैं।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और इंद्र प्रसन्न मुखर्जी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के साथ राज्य चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है। आवेदक मौसमी रॉय के अधिवक्ता सब्यसाची चटर्जी ने न्यायालय को बताया कि 2018 से राज्य की कई नगरपालिकाओं में चुनाव होना शेष है। राज्य सरकार ने पहले कहा था कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी अन्य नगरपालिकाओं में भी चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव बीते हुए करीब सात महीने हो चुके हैं लेकिन राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं में चुनाव संबंधी कोई निर्देशिका जारी नहीं की है। न्यायालय में उन्होंने यह भी मांग की है कि न्यायालय इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करे और कोलकाता तथा हावड़ा नगर निगम के साथ अन्य शेष बची नगरपालिकाओं में चुनाव कराया जाए।

चटर्जी ने न्यायालय से इस मामले में तत्काल फैसले की भी अर्जी लगाई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग को तो पार्टी बनाएं और आगामी 17 नवंबर को मामले की दोबारा सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आयोग की ओर से पक्ष रखें। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 114 नगरपालिकाओं में चुनाव होने बाकी हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र देकर कोलकाता और हावड़ा नगर निगम में आगामी 19 दिसंबर को चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। इस पत्र पर आयोग ने सहमति भी दे दी है।

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