कोलकाता : कोलकाता नगर निगम (केएमसी) में आगामी 19 दिसंबर को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले इलाके में धारा 144 लागू हो जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस धारा के लागू होने के बाद मतदान वाले दिन कोई भी मंत्री सुरक्षाकर्मियों के साथ घूमने और क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ पोलिंग एजेंट बनने वालों के लिए अपने बूथ का ही मतदाता होना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही प्रचार करने की अनुमति दी है।

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