सीबीआई के काम से संतुष्ट नहीं न्यायाधीश, जताई नाराजगी

Calcutta High Court

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच की गति से खुश नहीं हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाई है वह आशानुरूप काम नहीं कर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर एसआईटी के सदस्यों को बदला जाए।

गत 17 जून को न्यायमूर्ति गांगुली ने सीबीआई एसआईटी को राज्य के स्कूलों में भर्ती भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति गांगुली ने यह आदेश देते हुए कहा कि भर्ती भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत दूर तक जा सकती हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि ”एसआईटी” उच्च न्यायालय की देखरेख में जांच करेगी और एसआईटी के सदस्यों को अदालत की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय जांच दल ने सीबीआई की ओर से छह सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। इतने दिनों से इस एसआईटी की जांच चल रही थी। हालांकि, न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि सीबीआई के इस विशेष जांच दल के सदस्य ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जस्टिस गांगुली ने सीबीआई के वकील से कहा कि जरूरत पड़ने पर एसआईटी के सदस्यों को बदला जा सकता है।

सीबीआई सीट की इस टीम में एसपी धर्मबीर सिंह, डीएसपी सत्येंद्र सिंह, डीएसपी केसी रिशिनामुल, इंस्पेक्टर सोमनाथ विश्वास, इंस्पेक्टर मलय दास और इंस्पेक्टर इमरान आशिक हैं। अदालत ने कहा कि उनमें से कुछ ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं।

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