एक दिसंबर से अगले आदेश तक रहेंगे लागू

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नयी दिल्ली : कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा- निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब विदेश से भारत आ रहे लोगों को अपनी 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। इसके साथ उन्हें स्व घोषित फार्म एयरपोर्ट के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यात्रियों को कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। इसके साथ सभी यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में भी डिक्लरेशन देनी होगी। सभी दिशा-निर्देश एक दिसंबर 2021 से लागू होंगे।

नए दिशा- निर्देश के तहत यात्रियों को यात्रा से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे होम एवं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से गुजरने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। ओमिक्रोन संक्रमण पाए गए दक्षिणी अफ्रीका, यूके, बोत्सवाना, कनाडा सहित 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों के यात्रियों को परीक्षण और अतिरिक्त निगरानी के अधीन रखा जाएगा। उन्हें देश में प्रवेश के बाद कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा और किसी भी कनेक्टिंग फ्लाइट को छोड़ने या लेने से पहले हवाई अड्डे पर जांच के परिणामों का इंतजार करना होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव है, तो वे सात दिनों के लिए होम क्वारंटाइन का पालन करेंगे। आठवें दिन फिर टेस्ट कराना होगा और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो अगले सात दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना जरूरी होगा।

अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी।

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