कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के खिलाफ दलबदल कानून के तहत फिलहाल विधानसभा में अब सुनवाई नहीं होगी।

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शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बिजनेस एडवायजरी कमेटी की बैठक के बाद बताया कि दलबदल मामले में अब विधानसभा में सुनवाई नहीं होगी। जब तक सुप्रीम कोर्ट निर्देश न दे, तब तक यह मामला विचाराधीन रहेगा।

दरअसल, शुक्रवार को भाजपा विधायक अंबिका रॉय एक वकील के साथ अध्यक्ष बनर्जी से मिले थे। उन्होंने बनर्जी से मुकुल रॉय के मामले पर सुनवाई मांग की थी। बिमान बनर्जी ने उन्हें बताया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता, तब तक कोई कार्रवाई संभव नहीं है इसलिए दलबदल के इस आरोप पर विधानसभा में अब सुनवाई नहीं होगी।

भाजपा का आरोप है कि संसदीय परम्परा का उल्लंघन कर मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया है इसलिए इसके ख़िलाफ़ कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था। इसकी शिकायत राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी की गई है।

उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि विधायक मुकुल रॉय को पीएसी अध्यक्ष बनाए रखने का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को लिया जाना चाहिए और इसकी जानकारी सात अक्टूबर तक देनी है। इस निर्देश को चुनौती देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नतीजतन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।

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