Calcutta High Court
कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता : अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने की वजह से नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले को ग्रुप सी कर्मियों के एक गुट ने खंडपीठ में चुनौती दी है। पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और सुप्रतिम भट्टाचार्य के खंडपीठ में सोमवार को याचिका लगी है। इसी सप्ताह मामले की सुनवाई हो सकती है।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पार्थ देवबर्मन ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि गत शुक्रवार को एकल पीठ ने ग्रुप सी के 750 कर्मियों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया था। साथ ही एसएससी की सिफारिश पत्र के बगैर नौकरी कर रहे 57 लोगों को भी नौकरी से हटाने का आदेश दिया था। इसी सिलसिले में खंडपीठ में एकल पीठ के इस फैसले पर स्थगन लगाने की याचिका लगाई गई है।

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