ईडी ने हाईकोर्ट में माना : अभिषेक की साली को एयरपोर्ट पर गलत था रोकना

कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार को स्वीकार किया है कि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को एयरपोर्ट पर ढाई घंटे तक रोकना गलत था। हालांकि अपने हलफनामा में ईडी ने यह भी कहा है कि उन्हें एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर न्यायालय के आदेश की अवमानना कतई नहीं हुई है। ईडी ने कहा है कि मेनका गंभीर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। ऐसे में अगर वह एयरपोर्ट जाएंगी तो निश्चित तौर पर उन्हें रोका जाएगा।

न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य के एकल पीठ में ईडी के साथ इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट जमा की। ईडी के अधिवक्ता एसवी राजू ने बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मेनका गंभीर विदेश नहीं जा सकतीं। इसके अलावा उन्होंने कई बार ईडी के समन को दरकिनार किया है जिसकी वजह से उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। ऐसे में उनके विदेश जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें दो घंटे तक एक दफ्तर में बैठा कर रखा गया। यह हिरासत या गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि उन्हें पूरी सुरक्षा और सुविधा के साथ रखा गया था इसलिए न्यायालय के आदेश की अवहेलना कतई नहीं हुई है। ईडी ने कहा कि इस मामले में स्पष्ट निर्देश है कि वह शहर नहीं छोड़ सकतीं। ऐसे में विदेश जाने की कोशिश कर उन्होंने खुद ही न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार तक फैसला सुरक्षित रख लिय।

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