आर्यन खान की जमानत अर्जी पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। कल लंच के बाद 2.30PM पर सुनवाई होगी।

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मुम्बई : आर्यन खान को मंगलवार को जमानत नहीं मिली। अब आर्यन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।

मंगलवार को बॉम्‍बे हाई कोर्ट में शाम 4:22 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। आर्यन खान की पैरवी करते हुए सबसे पहले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें दीं। रोहतगी ने अपनी दलील में आर्यन की ग‍िरफ्तारी को अवैध बताया।

उन्‍होंने आर्यन की वॉट्सऐप चैट का जिक्र करते हुए कहा कि वे चैट्स पुराने हैं। रोहतगी ने दावा करते हुए कहा कि आर्यन के पास न तो ड्रग्‍स मिले हैं और न ही उन्‍होंने उस दिन ड्रग्‍स का सेवन ही किया था। इसके बावजूद उसे 23 दिनों से जेल में बंद क्यों रखा गया है?

मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में आगे कहा कि अरबाज उनके क्लाइंट आर्यन खान के कंट्रोल में नहीं थे। इसे कैसे कॉन्शियश पजेशन कहा जा सकता है। कॉन्शियश पजेशन को लेकर भी मुकुल रोहतगी ने कुछ जजमेंट कॉपी भी कोर्ट में सौपी है।

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