पोलिंग एजेंट के उसी बूथ का मतदाता होने के नियम को भाजपा ने हाई कोर्ट में दी चुनौती

कोलकाता : कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की है। अब भाजपा ने पोलिंग एजेंट नियमों में बदलाव की मांग के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को नगर निगम के 116 नंबर वार्ड की भाजपा उम्मीदवार स्वप्ना बनर्जी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और गुरुवार को सुनवाई करेगी। स्वप्ना ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने इस बार नियम बनाया है कि बूथ पर पोलिंग एजेंट बनने वाले को उसी बूथ का मतदाता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नियम में बदलाव होना चाहिए।

जिस वार्ड में चुनाव हो रहे हैं उस वार्ड के मतदाता को उसी वार्ड में किसी भी बूथ पर पोलिंग एजेंट बनने की अनुमति दी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि केएमसी चुनाव के लिए 19 दिसंबर को मतदान होना है।

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