परेश रावल को बड़ी राहत, बंगाली समुदाय के अपमान वाले मामले में प्राथमिकी रद्द करने का आदेश

कोलकाता : बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता परेश रावल को बड़ी राहत मिली है। गुजरात चुनाव के समय वहां एक रैली में कथित तौर पर बंगाली समुदाय को अपमानित करने वाले उनके बयान के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को दिया है। न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा के एकल पीठ ने कहा कि अपने बयान को लेकर परेश रावल ने माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट कर स्पष्टीकरण भी दिया था इसलिए इसे आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सभी जांच पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि प्राथमिकी को रद्द की जाए।

उल्लेखनीय है कि माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने लाल बाजार में उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी जिसके आधार पर तालतला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने परेश रावल को दो बार नोटिस भेजा था और हाजिर होने को कहा था। हालांकि वह नहीं आए थे और कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस संबंध में उन्हें राहत मिली है।

दरअसल भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बांग्ला बोलने वालों की तुलना घुसपैठियों और रोहिंग्याओं से की थी। इसे लेकर माकपा के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसे प्राथमिकी में तब्दील कर दिया कर दिया गया था। सलीम ने दावा किया था कि उन्होंने पूरे बंगाली समुदाय को अपमानित किया है।

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