West Bengal : कालीपूजा, दिवाली और छठ में पटाखे पर पाबंदी

Calcutta High Court

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पटाखों को बेचने और उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया

कोलकाता  : कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना महामारी के कारण पटाखों को बेचने और उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने पर सख्त पाबंदी रहेगी।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और पटाखे जब्त कर लिये जाएं। इस आदेश ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक हालिया अधिसूचना को निष्प्रभावी कर दिया है, जिसमें दीपावली और काली पूजा पर सीमित समय के लिए ‘हरित’ पटाखे चलाने की अनुमति दी गयी थी।

न्यायालय ने कोरोना महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। पीठ ने आतिशबाजी पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर यह आदेश सुनाया है। इसके बाद अब दीपावली और अन्य त्योहारों पर पटाखों का इस्तेमाल गैरकानूनी माना जाएगा।

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