कालियागंज दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ पहुंची सरकार

कोलकाता : कालियागंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य ने प्रधान न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ में दो याचिकाएं दायर की हैं। इनमें से एक याचिका एसआईटी के गठन से संबंधित है जबकि दूसरा, राज्य के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगने को रोकने के संबंध में है। अगले सोमवार को दोनों मामलों की सुनवाई होगी।

गत अप्रैल माह में उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म व हत्या का आरोप लगा था। घटना को लेकर जनाक्रोश भड़क उठा था और पुलिस पर पथराव हुए थे। बाद में पुलिस पर मारपीट के आरोप लगे। थाने में आग लगा दी गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने छात्र की मौत के मामले में एसआईटी गठन का आदेश दिया था। विशेष जांच दल में वर्तमान आईपीएस दमयंती सेन और दो पूर्व आईपीएस उपेन बिश्वास और पंकज दत्ता शामिल थे। संयोग से, इन तीनों का किसी न किसी समय सत्ता-विरोधी इतिहास रहा है। नतीजतन, यह सवाल उठा कि क्या उन्हें जान बूझकर कालीगंज कांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। राज्य पुलिस पर इस एसआईटी की मदद नहीं करने का आरोप लगाया गया है। जिसे सुनकर गुरुवार को जस्टिस मंथा ने नाराजगी जाहिर की। गुरुवार को जस्टिस ने कहा “ऐसे आरोप हैं कि पुलिस एसआईटी की मदद नहीं कर रही है. नतीजतन, राज्य अपने खुद के खतरे मोल रहा है। राज्य एसआईटी को काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या इस बार सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी देना बेहतर होगा?” न्यायमूर्ति मंथा ने इस बलात्कार की घटना पर राज्य के मुख्यसचिव से रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से कोर्ट को अवगत कराया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी सुरक्षित रखी जाए।न्यायमूर्ति मंथा के इन दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में दो मुकदमे दायर किये हैं।

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