कोलकाता : पंचायतों में बोर्ड गठन का फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट ने 17 अगस्त को सुनाने की घोषणा की है। इस बीच राज्य सचिवालय नवान्न ने 16 अगस्त तक पंचायत बोर्ड के गठन का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर नवान्न ने इस संबंध में सभी जिला प्रशासकों और बीडीओ को दिशा-निर्देश भेजे हैं। दिशा-निर्देश में उस अवधि के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत में बोर्ड के गठन के लिए कहा गया हैं। गौरतलब है कि मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद अदालत ने बोर्ड के गठन पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में नवान्न ने बोर्ड गठित करने को कहा है।

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नवान्न द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में बोर्ड गठन का काम 16 अगस्त तक पूरा कर लेना है। ऐसे में विजेताओं को इस संबंध में निर्देश भेजने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा था कि 16 अगस्त तक बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए। अन्यथा वे बीडीओ व जिला प्रशासक से रिपोर्ट मांगेंगी।

उल्लेखनीय है कि पिछले पंचायत चुनाव में भी 16 अगस्त तक बोर्ड का गठन कर लिया गया था। इसके बाद शुक्रवार को सचिवालय से निर्देशिका जारी कर दी गई।

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