Calcutta High Court
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कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि राज्य की कार्यकाल खत्म होने वाली सभी नगर पालिकाओं के चुनाव 30 अप्रैल तक करा लिए जाएंगे।

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गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता (एजी) सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने राज्य की ओर से एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि आगामी 30 अप्रैल से पहले मियाद खत्म हो चुकी सभी नगर पालिकाओं में चुनाव करा दिए जाएंगे। इसके पहले चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा के जरिए जानकारी दी थी कि आयोग के पास इतनी अधिक संख्या में ईवीएम नहीं है कि मियाद खत्म हो चुकी सभी 114 नगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव कराया जा सके। मुखर्जी ने बताया कि 30 अप्रैल के पहले सभी नगर पालिकाओं में चुनाव करा दिए जाएंगे।

गुरुवार की सुबह राज्य चुनाव आयोग की कोलकाता नगर निगम के चुनाव कराने की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने एक याचिका दायर की है। इससे पहले भी प्रताप बनर्जी की एक अन्य याचिका हाई कोर्ट में लंबित है जिसमें उन्होंने राज्य की सभी मियाद खत्म नगरपालिका में एक साथ चुनाव कराने की मांग की है। उस पर 29 नवंबर यानी सोमवार को सुनवाई होनी है।

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