नेताई जाने से रोकने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे शुभेंदु

Suvendu Adhikari File Pic

कोलकाता : विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताई गोलीकाण्ड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाने से पुलिस के रोकने पर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

याचिका में अधिकारी ने कहा है कि उन्हें केंद्र की ओर से जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, इसके बावजूद उन्हें बार-बार अलग-अलग जगहों पर जाने से रोका गया है। उन्होंने घर के बाहर सीसीटीवी लगाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि सुरक्षा घेरा के बावजूद, नेताई,, बांकुड़ा, कांथी की उनकी यात्रा बार-बार बाधित हुई। सोमवार को शुभेंदु की याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजशेखर महंथा ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने राज्य को 18 जनवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है। न्यायाधीश ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

महाधिवक्ता ने न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ को बताया कि नेताई जाने के लिए अलग से शुभेंदु अधिकारी को अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके जवाब में शुभेंदु के अधिवक्ता ने कहा कि अगर राज्य सरकार यह दावा कर रही है कि वहां जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं थी तो शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने क्यों रोका?

उल्लेखनीय है कि शुभेंदु अधिकारी ने नेताई गोलीकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जाने के लिए राज्य सरकार से 8 जनवरी को अनुमति मांगी थी लेकिन राज्य पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसके खिलाफ उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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