हाई कोर्ट से ममता सरकार को झटका : पर्यावरणविद् तपन हत्याकांड की सीबीआई जांच पर रोक से इनकार

Calcutta High Court

कोलकाता : हावड़ा के मशहूर पर्यावरणविद तपन दत्त हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच पर रोक संबंधी ममता सरकार की याचिका को हाई कोर्ट के खंडपीठ ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। लगभग 11 साल पहले हुई इस हत्या मामले की सीबीआई जांच संबंधी एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ ने बरकरार रखा है।

शुक्रवार को तपन दत्त हत्याकांड मामले में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज के खंडपीठ ने सीबीआई जांच पर रोक संबंधी ममता सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने हाई कोर्ट के एकल पीठ के इस घटना की सीबीआई जांच के लिए 9 जून को दिए आदेश को बरकरार रखा।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति राज्सेखर मंथा के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने खंडपीठ में याचिका लगाई थी। वर्ष 2011 में 6 मई को तपन दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि तालाब भरकर बिल्डिंग निर्माण कर रहे लोगों के खिलाफ पर्यावरणविद् तपन दत्त ने आंदोलन किया था, जिसकी वजह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। इस मामले में स्थानीय तृणमूल नेता और कार्यकर्ताओं सहित 13 लोगों के नाम सामने आए थे, लेकिन उसके बाद जांच कर रहे सीआईडी ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की और कोर्ट में चार्जशीट के जरिए यह भी कहा कि किसी के खिलाफ साक्ष्य नहीं है। बाद में उनकी पत्नी प्रतिमा दत्त ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

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