Calcutta High Court
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कोलकाता : स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के जरिए ग्रुप-डी की नियुक्ति में हुई धांधली की सीबीआई जांच संबंधी हाई कोर्ट के एकल पीठ के फैसले पर खंडपीठ ने बुधवार को रोक लगा दी।

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बुधवार को न्यायमूर्ति हरीश टंडन और रवींद्रनाथ सामंत के खंडपीठ ने सीबीआई से तत्काल जांच कराने के हाई कोर्ट के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी। खंडपीठ ने कहा कि आगामी तीन सप्ताह तक इसकी जांच पर रोक रहेगी। सोमवार को मामले की दोबारा सुनवाई होगी, जिसमें इस मामले की आगे की जांच के संबंध में बहस होगी।

आरोप है कि एसएससी के पैनल की मियाद खत्म हो जाने के बावजूद नई नियुक्तियों की सिफारिश की गई।इस सिफारिश के आधार पर ग्रुप डी में 25 लोगों की नियुक्ति की गई थी। इसके खिलाफ एक याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के एकल पीठ ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए थे और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। हाई कोर्ट के एकल पीठ के इस आदेश को एसएससी और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने खंडपीठ में याचिका दायर की थी।

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