कोलकाता : पंचायत चुनाव में कलकत्ता हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।

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शुभेंदु ने पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के खंडपीठ ने कहा कि पंचायत चुनाव में अब हाई कोर्ट दखल नहीं देगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग फैसला लेगा।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु ने राज्य में ओबीसी समुदाय की गणना के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2011 में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गणना की गई थी लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की गणना नहीं की गई थी। जवाब में आयोग ने कहा कि ये कैलकुलेशन वो घर-घर जाकर कर रहे हैं।

मंगलवार को शुभेंदु की जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज के खंडपीठ के समक्ष आयी। पीठ ने कहा, ‘फिलहाल चुनाव संबंधी मामलों में हाईकोर्ट दखल नहीं देगा।’ इस संबंध में सभी निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिए जाएंगे।

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