Calcutta High Court
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कोलकाता : राज्य की कार्यकाल पूरा करने वाली सभी नगरपालिकाओं में एक साथ चुनाव कराने संबंधी भारतीय जनता पार्टी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव संबंधी आयोग की अधिसूचना पर कोर्ट किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कार्यकाल पूरा करने वाली सभी नगरपालिकाओं में एक साथ चुनाव कराने को लेकर आयोग से सवाल किया कि आखिर कितने चरणों में सभी नगरपालिकाओं में चुनाव संपन्न हो सकते हैं और इसके लिए आयोग की क्या कुछ तैयारी है?
चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि कोलकाता नगर निगम में तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है लेकिन बाकी नगरपालिकाओं में कब चुनाव होंगे। आप लोगों ने न्यायालय को हलफनामा के जरिए यह तो बता दिया है कि राज्य चुनाव आयोग के पास ईवीएम की संख्या कितनी है लेकिन यह क्यों नहीं बताते कि उन ईवीएम के जरिए राज्य की सभी नगरपालिकाओं में चुनाव कम से कम कितने चरणों में पूरे कराए जा सकते हैं। अन्य नगरपालिकाओं में चुनाव कराना क्या आप लोगों का संवैधानिक दायित्व नहीं है। कोर्ट ने सोमवार से पहले इस संबंध में चुनाव आयोग को लिखित में जवाब देने को कहा है। सोमवार को इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

राज्य चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार से राय मशविरा करके ही चुनाव की तारीख तय की जाती है। अब सोमवार को कोर्ट इस संबंध में फैसला सुना सकता है।

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