Calcutta High Court
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कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शिक्षण संस्थानों को 16 नवंबर से खोलने के राज्य सरकार के आदेश को बहाल रखा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को स्कूल खोलने से पहले विशेषज्ञ कमेटी के गठन की मांग को ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी है।

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दरअसल, राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी नौवीं से 12वीं तक की कक्षाएं 16 नवंबर से शुरू करने की घोषणा की थी। इसके खिलाफ गत सोमवार को अधिवक्ता सुदीप घोष चौधरी ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि बिना किसी योजना के नौवीं से 12वीं श्रेणी तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया था कि इन कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की उम्र 18 साल से कम है और इन्हें अभी तक टीके नहीं लगे हैं। ऐसे में अगर स्कूल खोले जाएंगे तो इन छात्रों के संक्रमित रहने की आशंका बरकरार रहेगी। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि न्यायालय इस संबंध में एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन करें जिसकी सिफारिश के मुताबिक स्कूल खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाए।

गुरुवार को हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन्होंने इस मामले में जनहित याचिका लगाई है, वह सीधे तौर पर सरकार के इस फैसले से प्रभावित नहीं होते। अगर छात्रों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को अथवा शिक्षाकर्मियों को इससे कोई समस्या है तो वे संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षण इस संबंध में कर सकते हैं। उसी के मुताबिक सरकार को फैसले लेने होंगे लेकिन राज्य सरकार ने गत 29 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वह बहाल रहेगा और स्कूल तय समय पर खुलेंगे। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करने की याचिका को भी खारिज कर दी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक आगामी 16 अक्टूबर से नौवीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक चलेंगी जबकि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलेंगी।

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