अभिषेक की साली की ईडी के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

Calcutta High Court

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ दाखिल अदालत की अवमानना याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

शुक्रवार को न्यायाधीश मौसुमी भट्टाचार्य के एकल पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इरादतन न्यायालय के आदेश की अवमानना ईडी अथवा इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने की हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसलिए इस याचिका को खारिज किया जा रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभिषेक की साली को विशेष तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि जब तक इस मामले की जांच चल रही है तब तक चिकित्सा या किसी भी अन्य कारण से विदेश जाने के लिए कोर्ट को अलग से बताना होगा।

उल्लेखनीय है कि गत 10 सितंबर को रात 8 बजे बैंकॉक जाने के दौरान मेनका गंभीर को दमदम हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था। उन्हें हवाई अड्डे पर तब तक रोका रखा गया, जब तक ईडी के अधिकारी वहां नहीं पहुंच गए थे। इसके पहले हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि मेनका गंभीर के खिलाफ गिरफ्तारी या हिरासत जैसा कदम नहीं उठाया जाएगा। इसी को आधार बनाकर 12 सितंबर को मेनका ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट पर दो घंटे तक हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। बाद में इसे कोर्ट की अवहेलना बताकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

गुरुवार को दोनों ही केंद्रीय एजेंसियों ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उन्हें बैठाकर रखना ठीक नहीं था। हालांकि यह जानबूझकर अथवा इरादतन नहीं किया गया था। इसके बाद ही कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं हुई है।

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