एसएससी के पूर्व अध्यक्ष सुबिरेश की जमानत याचिका खारिज, भेजे गए सीबीआई हिरासत में

CBI

कोलकाता : एसएससी के पूर्व चेयरमैन सुबिरेश भट्टाचार्य की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्हें 26 सितंबर यानी सोमवार तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। सीबीआई के मुताबिक, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति एक बड़ी साजिश में शामिल हैं। साजिश का पता लगाने के लिए उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए और पूछताछ की जानी चाहिए। अदालत ने इस आवेदन पर फैसले को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

सुबिरेश के वकील तमलकांति मुखोपाध्याय ने कहा कि वह 26 तारीख तक सीबीआई की हिरासत में हैं। पूछताछ के दौरान एक वकील के उपस्थित रहने के लिए आवेदन दिया गया। कोर्ट ने अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है, फैसले को निलंबित कर दिया गया है।
मंगलवार की दोपहर सुबिरेश को बैंकशाल कोर्ट स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में उसे हिरासत में लेने और उससे पूछताछ करने की अनुमति के लिए अदालत में आवेदन किया था। केंद्रीय एजेन्सी के वकील ने कहा कि वह लंबे समय तक एसएससी के अध्यक्ष रहे जब पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार के आरोप लगे।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्हें नियुक्ति के संबंध में कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वह जांच को गुमराह करने का भी प्रयास कर रहे है। हालांकि सुबिरेश के वकील तमालकान्ति ने कोर्ट को बताया कि भर्ती भ्रष्टाचार में बड़े सरगनाओं को बचाने के लिए एसएससी के पूर्व अध्यक्ष की बलि दी जा रही है।

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