एगरा ब्लास्ट की एनआईए जांच की मांग, हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका

Calcutta High Court

कोलकाता : पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में अवैध पटाखा कारखाने में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की मांग वाली याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई।

बुधवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगाई गई इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य के खंडपीठ ने स्वीकार किया है। मामले में तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाई गई है। न्यायालय के सूत्रों ने बताया है कि गुरुवार को ही मामले की सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर एनआईए जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि राज्य सरकार को एनआईए जांच से कोई आपत्ति नहीं है।

इधर हाई कोर्ट में याचिका लगाए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि यह एक दुर्घटना है। शुभेंदु जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब भी उनके इलाके में कई दुर्घटनाएं हुई थीं। हकीकत यह है कि विपक्ष की राजनीति के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए शकुन की राजनीति कर रहे हैं।

कुणाल ने यह भी कहा कि जब राज्य की मुख्यमंत्री ने ही स्पष्ट कर दिया है कि एनआईए जांच से कोई आपत्ति नहीं है तो इस तरह की याचिका से कोई समस्या नहीं होने वाली है।

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