Calcutta High Court
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कोलकाता : कोयला तस्करी के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सचिव सुमित रॉय को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। पूछताछ में सहयोग करने के लिए रॉय को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना होगा। वह वर्चुअल या शारीरिक रूप से जांच में केंद्रीय एजेंसी के साथ सहयोग कर सकेंगे।

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हाई कोर्ट ने कहा है कि सुमित को छह हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सूत्रों ने बताया है कि कोर्ट के फैसले से ईडी खुश नहीं है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक वे फैसले को चुनौती दे सकते हैं और खंडपीठ में जा सकते हैं। ईडी ने कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए सुमित को दो बार दिल्ली तलब किया था। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को जस्टिस शिवकांत प्रसाद ने सुमित को ईडी के सामने होने का निर्देश दिया। ईडी ने सुमित को दिल्ली बुलाया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सुमित पूछताछ के लिए ईडी के कोलकाता कार्यालय में भी उपस्थित हो सकते हैं। अदालत के फैसले से अभिषेक के सचिव को थोड़ी राहत मिली है।

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