Calcutta High Court
कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता : पूर्व मेदिनीपुर के एगरा में पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में जो लोग मारे गये थे, उनके शव क्षत-विक्षत होकर कई टुकड़ों में बंट गए थे। इसका वीडियो गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश किया गया जिसे देखकर मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम सिहर उठे। उन्होंने कहा, “हे भगवान शवों की ऐसी दुर्दशा हुई है।”

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस घटना पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि विस्फोट की ”डरावनी” प्रकृति विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त कारण थी।सीआईडी इस मामले को देखेगा और फैसला लेगा। यदि विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता है, तो कानून के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भी जांच कर सकती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका के पर यह टिप्पणी की।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम ने घटना की तस्वीर देखने के बाद गुरुवार को टिप्पणी की, “हे भगवान! ये क्या हुआ! शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत हैं।”

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