कोलकाता निकाय चुनाव की घोषणा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची भाजपा

Calcutta High Court

कोलकाता : राज्य चुनाव आयोग की कोलकाता नगर निगम चुनाव की घोषणा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने कहा है कि कार्यकाल खत्म होने वाली राज्य की सभी नगर पालिकाओं के चुनाव एक कराने की मांग की याचिका अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में केवल कोलकाता नगर निगम के चुनाव की घोषणा असंवैधानिक है और इस पर रोक लगनी चाहिए।

गुरुवार को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हाई कोर्ट के वकील प्रताप बनर्जी ने यह याचिका दायर की है। आज मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। कोर्ट ने प्रताप बनर्जी से हलफनामे के रूप में आवेदन को जमा करने को कहा है। याचिका को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को होगी।

प्रताप बनर्जी ने न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया कि इस संबंध में कोर्ट में पहले से ही एक याचिका लगी है और उस पर सुनवाई लंबित होने के बावजूद आयोग ने 19 दिसंबर को कोलकाता नगर निगम में चुनाव की घोषणा कर दी है जो असंवैधानिक है। बनर्जी दावा किया कि यह अदालत के समक्ष कार्यवाही की अवहेलना करने जैसा है।

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