Suvendu Adhikari File Pic

कोलकाता : वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की ओर से दाखिल कराए गए मानहानि के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शुभेंदु को इस मामले में पेश नहीं होना होगा।

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हालांकि बैंकशाल कोर्ट ने उन्हें 20 मई को सशरीर हाजिर होने को कहा था।

इस महीने की शुरुआत में भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक बस की तस्वीर ट्वीट की थी। उन्होंने दावा किया कि पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के निर्देश पर पुलिस पहरे में कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास वाले क्षेत्र से ब्लैक मनी और नियुक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेज पटवापाड़ा की ओर पहुंचाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सीसीटीवी चेक करने की मांग की थी। उस ट्वीट के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने कहा कि उन्होंने जांच की है। यह आरोप पूरी तरह झूठा है। इस तरह के आरोप पुलिस और पुलिस कमिश्नर की छवि खराब करने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बस को 16 अप्रैल को राजनीतिक प्रचार के लिए लाया गया था। उस बस को ट्रैफिक बचाने के लिए डायवर्ट किया जा रहा था।

इस संदर्भ में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने बैंकशाल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस सिलसिले में उन्हें 20 मई को बैंकशाल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। इसी के खिलाफ विपक्ष के नेता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उस संदर्भ में जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि उन्हें बैंकशाल कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है।

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